अधिसूचना किसे कहते है - adhisoochana kise kahate hai

किसी भी कार्यालय से संबंधित कोई राजकार्य की सूचना संप्रेषण को अधिसूचना कहा जाता है। प्राय: अधिसूचना सर्वसाधारण के लिए निकाली जाती है। जिन्हें अभिलेख रिकार्ड के रूप में स्थायित्व करने के लिए प्रकाशित किया जाता है।

इसमें नियम आदेश तथा राजपत्रित अधिकारियों के आदेश स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि के आदेशों की सूचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं। 

महत्वपूर्ण उपाधि, नियुक्ति, आकस्मिक किसी प्रकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति के राज-काज से संबंधित परिवर्तन पर या आदेश की सूचना अधिसूचना के माध्यम से निकाली जाती है। ऐसे आदेश व सूचना राजपत्रों में प्रकाशन के योग्य समझी जाती है। 

उन्हें अधिसूचना के अंतर्गत निकाली जाती है। इस प्रकार के अधिसूचना के आरंभ में ही यह निर्देश करना आवश्यक है कि ये राजपत्र के किस भाग या अनुभाग में प्रकाशित की जायेगी। अधिसूचना का प्रारूप अग्रानुसार होता -

                        अधिसूचना

(भारत सरकार के राजपत्र भाग 2 खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

नई दिल्ली

संख्या - 530/20....

दिनांक 19-8-20.... 

                                                                                                                                तिथि माह वर्ष

अधिसूचना

शिक्षा एवं संस्कृति विभाग के केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों उनके सम्मुख दर्शायी गई भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। यह अब केन्द्रीय विद्यालयों की सम्पत्ति है, शिक्षा एवं संस्कृति विभाग का उपक्रम है।

(1) महासमुंद             100 एकड़

(2) धमतरी                150 एकड़

(3) दंतेवाड़ा              200 एकड़

                                    हस्ताक्षर
                                        .............................
                                     अपर सचिव
                                   शिक्षा एवं संस्कृति विभाग, नई दिल्ली

प्रति

1. व्यवस्थापक, भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशनार्थ 

2. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार 

3. जिलाधीश, महासमुंद, धमतरी, दंतेवाड़ा।


पर जो

Related Posts