संविधान किसे कहते हैं - Constitution of India in hindi

संविधान एक देश का प्रमुख कार्य और उनकी रणनीति कैसी होगी यह बताता हैं। सविधान मे देश नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को भी दर्शाया जाता हैं। जिसमे देश की नियम और कानून निहित होती हैं।

संविधान किसे कहते हैं

संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें मौलिक और राजनीतिक संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों का सीमांकन किया जाता है और मौलिक अधिकारों और नागरिकों के कर्तव्यों को भी दर्शाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है।

यह संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है और इसके लोगों द्वारा इसकी प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ अपनाया गया था। संसद संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती हैं।

भारत का संविधान बी. आर. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हैं। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागु किया गया था। भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है।

भारत का संविधान

उद्देशिका 

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संघ और उसका राज्यक्षेत्र 

भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।  भारत के राज्यक्षेत्र में, राज्यों के राज्यक्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट होंगे।

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना – संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन-संसद्, विधि द्वारा किया जा सकेगा।

किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधि राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी।

  • किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी।
  • किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। 
  • किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। 
  • किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

नागरिकता

इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा।

पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार - अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा।

यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था।

या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 से पहले इस प्रकार प्रवजन किया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। 

या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार - अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6  में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा।

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