राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं?

राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं।

विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के वोट के मूल्य की गणना उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर की जाती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल के सदस्यों के वोटों का मूल्य एक सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है, उसे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया जाता है। 

चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से कराया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपना वोट डालते हैं और वोटों की गिनती चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। जो उम्मीदवार साधारण बहुमत प्राप्त करता है उसे विजेता घोषित किया जाता है।

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